हाँ, प्रवासी भारतीय, NRI और भारतीय मूल का निवासी (PIO) भारतीय म्यूच्यूअल फंड्स में पूर्ण प्रत्यावर्तन या गैर प्रत्यावर्तन के आधार पर निवेश कर सकता है|
तथापि, NRIs को निवेश के पूर्व समस्त नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा जैसे KYC की पूर्ति| ये बात गौर तलब है कि कुछ देश जैसे कनाडा और US के NRI निवेशक बिना प्रासंगिक खुलासों के, प्रतिबंधित निवेश ही कर पाते हैं| इन देशों के NRIs के लिए ये आवश्यक है कि अपने सलाहकारों से, निवेश की संभाव्यताओं पर गौर कर ही निवेश में आयें|
NRIs को अमूमन वो सारी सुविधायें और लाभ मुहैय्या होते हैं जो देशी भारतीय को एक निवेशक के रूप में प्राप्त हैं| वो SIPs के द्वारा, अपनी सुविधानुसार बदलाव के माध्यम से, वृद्धि या लाभांश का विकल्प चुन सकते हैं, लाभ प्राप्ति को जब चाहे अपने देश प्रत्यावर्तित कर सकते हैं|
इस प्रकार, NRIs और PIOs व्यापक किस्मों की भारतीय म्यूच्यूअल फंड स्कीमों में निवेश कर निवेश के भरपूर लाभों का आनंद उठा सकते हैं|