अगर दो से ज़्यादा किश्तें भरना चूक जाएं, तो म्यूचुअल फंड्स क्या करेंगे?

दो या उससे ज्यादा किश्तों की अदायगी में गर चूक हो जाए, म्यूच्यूअल फंड क्या करेगा?

म्यूचुअल फंड सही है?

म्यूच्यूअल फंड्स में निवेश आप नियमित निवेश या फिर एक मुश्त निवेश के ज़रिये कर सकते हैं| पहले विकल्प में निवेश की प्रायिकता आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं| SIP की सहायता से आप दैनिक/ साप्ताहिक/ मासिक की प्रायिकता का चुनाव कर निवेश को स्वचालित कर सकते हैं|

यह स्वचालन पोस्ट डेटेड चेक या बैंक अकाउंट के इलेक्ट्रॉनिक डेबिट से संभव है| इलेक्ट्रॉनिक डेबिट खाते से 'सीधे निकासी' की सुविधा के ज़रिये या NACH (नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस) के ज़रिये स्थापित किये जा सकते हैं| इस प्रक्रिया के लिए दरकार आवेदन पत्र, सम्बंधित म्यूच्यूअल फंड्स पर उपलब्ध हैं|

ये आपको हर महीने एक नया फॉर्म भरने या फिर किस स्कीम/योजना में निवेश किया जाए, ऐसी कशमकश से निजात दिला देता है| बस आप स्कीम/योजना, राशि दिन और अवधि का चयन करें और कार्यवाही स्वचालित सम्पूर्ण हो जायेगी| आप छमाही या उससे अधिक अवधि का SIP स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते आपके खाते में यथेष्ट जमा राशि हो|

आपका प्रश्न यहाँ प्रासंगिक हो उठता है| आप अगर लगातार दो या तीन किश्तों के भुगतान में चूक जाते हैं, फंड हाउस आपके पोस्ट डेटेड चेक्स जमा करना बंद कर सकता है और सारे अव्यव्हारित चेक्स लौटा सकता है या आपके खाते से निकासी रुकवा सकता है| किसी प्रकार का जुर्माना या जब्दी का प्रावधान नहीं है|

आप अपना SIP उसी खाते में, किसी भी वक़्त पुनः आरम्भ कर सकते हैं|

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