क्या आपको नई टैक्स व्यवस्था के तहत ईएलएसएस(ELSS) में निवेश करना चाहिए?

क्या आपको नई टैक्स व्यवस्था के तहत ELSS में निवेश करना चाहिए?

म्यूचुअल फंड सही है?

1 अप्रैल 2020 से प्रभावी नई टैक्स व्यवस्था व्यक्तिगत और HUF करदाताओं को कुछ छूटों को छोड़ने पर टैक्स की कम दर और छूट प्राप्त करने पर टैक्स की अधिक दर (पुरानी टैक्स व्यवस्था) के बीच चुनाव करने का विकल्प प्रदान करती है। हो सकता है नई टैक्स व्यवस्था सभी के अनुकूल न हो। निर्णय लेने के लिए करदाताओं को पुरानी और नई व्यवस्था, दोनों के तहत होने वाली टैक्स बचत का मूल्यांकन करना होता है।

होम या एजुकेशन लोन, टैक्स कटौती योग्य जीवन बीमा पॉलिसियाँ, 15 लाख से ज़्यादा वेतन वाले करदाताओं या उनके लिए जो छूटों के माध्यम से बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं, पुरानी व्यवस्था अधिक उपयुक्त हो सकती है इसलिए ये करदाता पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स बचाने के लिए ELSS में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। नई व्यवस्था निश्चित रूप से आपको बहुत सारी कागज़ी कार्रवाई से बचाती है जो साल के अंत में निवेश के प्रमाण जमा करने के संबंध में करनी पड़ती है लेकिन पुरानी व्यवस्था भी निवेश और बचत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपकी मदद करती है। यह आपको सालाना तौर पर ये निवेश या बचत करने के लिए मजबूर करती है चाहे वह ELSS, पेंशन योजना या PPF हो। हो सकता है कुछ करदाता पहले से ही ELSS में SIPs कर रहे हों। उन्हें अपनी SIPs बंद करने से पहले दोनों व्यवस्थाओं के तहत टैक्स लाभ का मूल्यांकन करना चाहिए।

कौन सी टैक्स व्यवस्था ज़्यादा टैक्स बचाने में आपकी मदद करेगी, यह पूरी तरह से आपकी आय और वेतन संरचना पर निर्भर करेगा? अगर आप दोनों व्यवस्थाओं के तहत खुद अपनी टैक्स की देनदारी का हिसाब लगाने में असमर्थ हैं तो आपको किसी टैक्स सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। इस तरह की तुलना केवल ELSS में निवेश जारी रखने के आपके निर्णय में आपका मार्गदर्शन कर सकती है जो न केवल टैक्स बचाने में मदद करता है बल्कि आपको इक्विटीज़ के बढ़ने की क्षमता पेश करता है। भले ही नई टैक्स व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो, फिर भी पैसा बनाने के नज़रिए से आप ELSS में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अस्थिर बाज़ार में रकम निकालता है, तो लॉक-इन अवधि निवेश में बने रहने और छोटी अवधि में अस्थिरता से गुज़रने में आपकी मदद करेगी। क्योंकि ELSS फंड्स में 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है, इसलिए अगर आप आज निवेश करते हैं, तो एकमुश्त निवेश की स्थिति में आप केवल 3 साल बाद ही अपनी रकम निकाल सकते हैं। लॉक-इन अवधि हर SIP भुगतान पर भी लागू होती है। अगर आप 12 महीने में निवेश की गई रकम निकालना चाहते हैं, तो आपको SIP की आख़री किश्त के 3 साल पूरे होने तक इंतज़ार करना होगा।

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